बारां में आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं – कलक्टर

liyaquat Ali
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Baran News/ फ़िरोज़ खान । बारां जिला कलक्टर इन्द्र सिंह राव एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. रवि ने सोमवार को कलक्टेªट के आई.टी. कक्ष से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिले में 31 मार्च 2020 तक लॉक डाउन (पूर्णतः बंद) के संबंध में जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। वीडियो कांफ्रेंस में समस्त उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, एसएचओ, तहसीलदार, जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

कलक्टर राव ने वीसी को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) से आमजन के जीवन की सुरक्षा के लिए 31 मार्च 2020 तक लॉक डाउन घोषित गया है जिसकी जिले में भी अनुपालना की जा रही है। उन्हांेने कहा कि इस लॉक डाउन को स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों एवं आमजन के सहयोग से पूर्ण रूप से सफल बनाना है जिससे कोरोना वायरस महामारी के संकट से बचाव किया जा सके। जिले में आवश्यक सेवाओं को छोडकर समस्त सरकारी कार्यालय, अर्द्ध सरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम, मण्डल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानंे, फैक्ट्रियां, वर्कशाप, गौदाम एवं सार्वजनिक परिवहन क्रमशः रोड़वेज, सिटी परिवहन, प्राईवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि पूर्णतः बन्द रहेंगे।

अफवाह व कालाबाजारी पर करें कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक डॉ. रवि ने वीडियो कांफ्रेंस में समस्त पुलिस उपाधीक्षक व एसएचओ को निर्देश दिए कि धारा 144 के तहत जिले में एक स्थान पर 5 से अधिक लोगों को एकत्र नहीं हो। चाय, पान की दुकानें सहित प्रतिबंधित प्रतिष्ठानों को बंद करावें जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस संबंधी झूठी खबर, अफवाह व भ्रामक जानकारी देने वालों एवं बंद के दौरान कालाबाजारी करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी क्रम मंे उन्होंने पुलिस को गश्त बढ़ाने, थानों में टेबल, डेस्क, फोन आदि सेनेटाईज करने, धार्मिक जूलूस, सामूहिक विवाह, हाट बाजार पर रोक लगाने, जिले के समस्त बोर्डर पर सख्त नाकाबंदी करने एवं बाहरी व्यक्तियों के जिले में प्रवेश पर रोक के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ से कोई व्यक्ति जिले में आए तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देकर उसकी स्क्रीनिंग कराई जानी चाहिए। समस्त क्षेत्रों में लाउडस्पीकर व माईक के माध्यम से कोरोना वायरस से बचाव हेतु आमजन को जागरूक किया जाना चाहिए।

ये हैं आवश्यक सेवाएं-

कलक्टर राव ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, पशु चिकित्सालय, गृह, वित्त, कार्मिक एवं जिला प्रशासन, बिजली, पेयजल, स्थानीय नगरीय निकाय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सूचना एवं जनसम्पर्क, सूचना प्रोद्योगिकी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम विभाग, पुलिस, होमगार्ड, जेल, एफएसएल, जिला प्रशासन, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत (केवल आवश्यक शाखाएं), क्षेत्रीय व जिला परिवहन कार्यालय, राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के गोदाम, सामान्य प्रशासन, स्टेट मोटर गैराज, विधि विभाग आवश्यक सेवाओं में शामिल है। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को छोडकर अन्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने की रहेगी इनको आवश्यकता पड़ने पर ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। कोई भी सरकारी कार्मिक विशेष स्थिति के अलावा अवकाश या मुख्यालय नहीं छोड सकेंगे।

इन पर नही रहेगा प्रतिबंध-

जिले में 31 मार्च तक बन्द के दौरान सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, सभी प्रकार के चिकित्सकीय संस्थान, मेडिकल स्टोर, औषधि एवं सर्जिकल आईटम्स के विनिर्माता, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, बोटलिंग प्लान्ट, एजेन्सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, किराना, जनरल प्रोविजनल स्टोर, आटा चक्की, डेयरी एवं दूध वितरण केन्द्र, फल-सब्जियां की दुकानें, बैंक, एटीएम, प्रेस एवं मीडिया के कार्यालय एवं प्रतिष्ठान, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाएं, विद्युत उत्पादन ईकाई पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय से टेक अवे की सुविधा रहेगी बैठकर भोजन नहीं कर सकेंगे। कलक्टर राव ने वीसी में निर्देश दिए कि जिले में समस्त मेडिकल स्टोर व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी दुकाने 24 घंटे कार्यरत रहंेगी। इसी क्रम में प्रतिबंध से मुक्त अन्य दुकाने व्यवस्था हेतु रात्रि 8 बजे तक जन सहभागिता से बंद कराई जानी चाहिए।

एसडीएम ने दी रिपोर्ट-

वीडियो कांफ्रेंस में जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार बंद को सफल बनाया जा रहा है एवं आमजन का सहयोग मिल रहा है। उपखंड क्षेत्रों में आईसोलेशन के लिए स्थान का चयन किया जा रहा है। जिले की सीमा के क्षेत्रों में पुलिस व मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है और जो व्यक्ति संदिग्ध हैं उन्हें आईसोलेशन में रखा जा रहा है।

घर-घर सर्वे एवं वेरिफिकेशन

वीसी में सीएमएचओ डॉ. संपत राज नागर ने समस्त बीसीएमओ को कन्ट्रोल रूम स्थापित करने एवं संदिग्ध की सूचना मिलने पर फॉलोअप करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं चिकित्साकर्मियों द्वारा घर-घर सर्वे करते हुए विदेश एवं बाहर से आए व्यक्तियों की जानकारी ली जानी चाहिए और यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है उसे होम आईसोलेशन में रखना जरूरी है। साथ ही बुखार व सूखी खांसी के मरीजों को चिन्हित भी किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है एवं तीन एम्बुलेंस कोरोना वायरस संदिग्ध हेतु सुरक्षा उपकरणों सहित कार्यरत हैं।

परिवहन व्यवस्था-

कलक्टर राव ने बताया कि बंद के दौरान समस्त सार्वजनिक यात्री परिवहन वाहन, समस्त निजी यात्री वाणिज्यिक वाहन- बस, टेक्सी, ऑटो रिक्शा आदि बंद रहेंगे। इस दौरान एम्बुलेंस, ऐसे वाणिज्यिक यात्री वाहन जिनको आपातकालीन उपयोग हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा परमिट जारी किया गया हो, चिकित्सालय से घर व घर से चिकित्सालय छोड़ने हेतु टेक्सी, ऑटो जो संबंधित उपखंड अधिकारी ने परमिट प्राप्त किया हो बंद से मुक्त रहेंगे।

कंट्रोल रूम कार्यरत-

जिला कलक्टर इन्द्र सिंह राव के वीसी में बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व बचाव के संबंध में जिला मुख्यालय कलेक्ट्रट पर एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर क्रमशः 07453-237081 व 07453-230451 है। कन्ट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी एडीएम बारां हैं जिनका मोबाईन नंबर 97845-44844 है। आमजन इस नंबर पर कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं एवं सूचना दे सकते हैं। इसी क्रम में समस्त बीसीएमओ ब्लॉक स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

समर्थन मूल्य पर खरीद पर रोक-

कलक्टर राव के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया को स्थगित किया गया है।
5 व्यक्ति से ज्यादा एकत्र न हो-
जिला मजिस्टेªट व कलक्टर इन्द्र सिंह राव जिले में धारा-144 के तहत जिलें की समस्त राजस्व सीमाओं एवं धार्मिक स्थलों पर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर निषेधाज्ञा के माध्यम से पाबंदी लगाई है।

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