पंचायत उप चुनावों की तारीखों का ऐलानः आचार संहिता लागू, 25 अप्रेल से शुरू होंगे नामांकन

Announcement of dates of Panchayat by-elections Code of Conduct comes into force, nominations will start from April 25

जयपुर। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। उप चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। जिन जिलों में पंचायतों के उपचुनाव हो रहे हैं उनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, गंगानगर, टोंक, उदयपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों में पंचायत उपचुनावों के लिए 8 मई को मतदान कराया जाएगा।

इन पदों पर होगा उपचुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन पदों के लिए चुनावी घोषणा की है उनमें जिला परिषद सदस्य के 2 पद, पंचायत समिति सदस्यों के 21 पद, सरपंच के 32 और पंच के 505 पदों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा एक उपप्रधान और 40 उप सरपंचों के पदों पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे।

जिला परिषद- पंचायत समिति सदस्यों के लिए 25 अप्रैल से नामांकन

इधर जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 25 अप्रैल से नामांकन शुरू होंगे। 27 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि है। उसके बाद 29 अप्रैल को नाम वापसी का दिन है। इसी दिन शेष बचे अभ्यार्थियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा और इसके बाद 8 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। जिला परिषद सदस्य के लिए मतगणना 9 मई को सुबह 9 बजे जिला मुख्यालय पर होगी और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतगणना पंचायत समिति मुख्यालय पर सुबह 9 बजे से होगी। उप प्रधान का चुनाव 10 मई को कराया जाएगा।

सरपंच और पंच के लिए भी नामांकन 25 अप्रैल से

सरपंचों और वार्ड पंचों के लिए भी नामांकन 25 अप्रैल से शुरू होगा। 1 मई नामांकन की अंतिम तिथि है। 2 मई को नाम वापसी की आखिरी तारीख है और इसी दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा और 8 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। 8 मई को ही पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। 9 मई को उप सरपंच का चुनाव कराया जाएगा।

ईवीएम से होगा मतदान

वहीं पंचायत उपचुनावों में भी ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों और सरपंचों के उपचुनाव में ईवीएम के माध्यम से से मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा वार्ड पंचों के उपचुनाव बैलट पेपर के जरिए कराए जाएंगे।

कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश

इधर पंचायतों के उपचुनावों के दौरान भी कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए हैं। मतदान दलों के कार्मिकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि मतदान में उन्हीं कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाए जिनके कम से कम वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हो।