अलवर के फलाहारी बाबा रेप के दोषी, उम्रकैद की मिली सजा

liyaquat Ali
3 Min Read

 

जयपुर। पहले आसाराम बापू फिर बाबा राम राम​ रहीम और अब फलाहारी बाबा भी अपनी
शिष्या के साथ रेप के दोषी पाए गए हैं। अलवर रेप केस में फंसे फलाहारी
बाबा को बुधवार को एडीजे कोर्ट ने धारा 376 (2च) और 506 में दोषी करार
देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उन पर एक लाख का जुर्माना भी लगा
दिया।

मालूम हो कि इस रेप केस में 15 दिसंबर 2017 को 84 दिन बाद एसीजेएम कोर्ट
में चार्जशीट फाइल की गई थी। पुलिस की ओर से कोर्ट में 40 पन्नों की
चार्जशीट पेश की गई जिसमें पुलिस ने फलाहारी बाबा को दोषी मानते हुए धारा
506 और 376 (2एफ) में चार्जशीट पेश की थी।

इस मामले में इसी वर्ष 9 मार्च को दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज हुए थे।
अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने फलाहारी बाबा के द्वारा विलासपुर की
युवती से रेप किए जाने के मामले में 15 दिसंबर 2017 को 84 दिन बाद
एसीजेएम कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी। पुलिस ने कोर्ट में 40 पन्नों
की चार्जशीट पेश की थी, जिसमें पुलिस ने बाबा को दोषी मानते हुए धारा 506
और 376 (2 एफ) के तहत आरोप लगाए हैं।

11 सितंबर 2017 को बिलासपुर की 21 वर्षीय पीड़िता ने छत्तीसगढ़ के महिला
थाना में 0 नंबर एफआईआर दर्ज करवाई थी और बाबा के खिलाफ रेप का आरोप
लगाया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़िता का
मेडिकल और 164 के बयान दर्ज कर फर्द रिपोर्ट बना कर अलवर पुलिस को फाइल
भिजवा दी थी जिसके बाद अलवर पुलिस ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज
कर जांच शुरू कर दी।

इसी दौरान फलाहारी बाबा बीमारी का बहाना बना कर एक निजी अस्पताल में
भर्ती हो गया था जहां डॉक्टरों के द्वारा उसको फिट घोषित किए जाने के बाद
पुलिस ने 23 सितंबर को अस्पताल से गिरफ्तार कर एसीजेएम कोर्ट 3 में पेश
किया और कोर्ट ने बाबा को 16 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि कौशलेंद्र
प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी बाबा केस की प्रत्रावली डीजे कोर्ट से 11
जनवरी 2018 को फलाहारी प्रकरण मामले की सुनवाई के एडीजे कोर्ट राजेंद्र
शर्मा की अदालत में भेजा था।

Share This Article
Follow:
Sub Editor @dainikreporters.com, Provide you real and authentic fact news at Dainik Reporter.
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *