Alwar News / dainik reporter : नगरपालिका खैरथल (Municipal Khairthal )की ओर से कोर्ट के आदेश (Court order) के बाद भी ठेकेदार को बकाया भुगतान (Payment) नहीं दिए जाने पर बुधवार को कुर्की (Rescued Lodges ) की कार्रवाई की गई।
कोर्ट की ओर से नाजीर को भेजकर कार्रवाई पूरी करवाई गई। पालिका ने अपनी इज्जत बचाते हुए ठेकेदार को 32 लाख रुपए का भुगतान कर दिया।
मामले के अनुसार नाजीर रजनीश कुमार शर्मा के साथ वादी विक्रम चौधरी और एडवोकेट राजेश मिश्रा ने नगरपालिका पहुंच कर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश शर्मा को कुर्की के वारंट तामील कराए।
जिस पर अधिकारी ने बुधवार को ही भुगतान कराने की बात की,जिसके तहत मैसर्स वीएस इंटरप्राइजेज को करीब 32 लाख रुपए का भुगतान किया गया। पालिका की कुर्की की खबर सुनकर कस्बे के अनेक लोग पालिका पहुंचे।
गौरतलब है कि नगर पालिका खैरथल की ओर से वर्ष,2015 में कस्बे के हनुमान पहाड़ी स्थित एक पार्क के निर्माण कार्य के लिए वीएस.एंटरप्राइजेज को 25 लाख रुपए का टेण्डर दिया गया था।
फर्म ने वर्क आर्डर के बाद कार्य पूरा कर बिल नगर पालिका खैरथल को सौंपा गया था , लेकिन पूर्व विधायक और पालिका अध्यक्ष की शह पर घटिया निर्माण सामग्री की झूठी शिकायत लगवाई गई थी।
जांच में सामग्री को सही पाया गया,जिसकी रिपोर्ट नगर पालिका खैरथल को दी गई थी। बावजूद इसके नगर पालिका की ओर से भुगतान नहीं किए जाने पर फ र्म ने किशनगढ़बास न्यायालय में मामला दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई थी।
इसके बाद एडीजे कोर्ट संख्या एक ने बिल राशि के साथ 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश नगर पालिका खैरथल को दिया गया था। राशि नहीं लौटाने पर कुर्की के लिए नाजीर पहुंचा।