Ajmer।पोक्सो विशेष न्यायालय (प्रथम) ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुवे मुंह बोली बहन से दुष्कर्म कर उसे मां बनाने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विद्वान न्यायाधीश रतनलाल मूंड ने आरोपी को उम्र कैद यानि मृत्यु तक जेल में रहने की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है।
पोक्सो विशेष न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने जानकारी देते हुवे बताया कि 24 अप्रैल 2019 को गंज थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी के साथ मुंह बोले भाई अजय सिंह रावत ने दुष्कर्म किया । जिससे किशोरी गर्भवती हो गई और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया।
पीड़िता के परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोजन चलाया गया । साथ ही डीएनए जांच के लिए सैंपल एफएसएल भेजा गया जिसमें सैंपल भी मैच हो गया।
इन सभी गवाहों और सबूतों के मद्देनजर न्यायाधीश रतन लाल मूंड ने मामले को गंभीर माना और आरोपी को मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई साथ ही 65 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।