अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अब 11 केवी, 33 केवी या एलटी लाइनों के खंभों पर बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल टीवी केबल एवं कम्युनिकेशन केबल का किराया वसूला करेगा।
प्रबंध निदेशक निर्वाण ने सभी संबंधित अधिकारियों को किराया तथा सिक्योरिटी की राशि वसूलने के लिए आदेश जारी किए हैं। प्रतिवर्ष किराए में 5 प्रतिशत से वृद्धि भी की जाएगी। इससे निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एन.एस. निर्वाण ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर अजमेर डिस्काॅम के बिजली के खंभों पर बिछाई गई आॅप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल टीवी केबल एवं कम्युनिकेशन केबल के लिए संबंधित कंपनी से डिस्काॅम द्वारा किराया व सिक्योरिटी की राशि वसूली जाएगी।
निर्वाण ने बताया कि 17 सितंबर 2015 को फोर-जी कनेक्टिविटी के लिए डिस्काॅम के विद्युत खंभों पर आॅप्टिकल फाइबर आधारित दूरसंचार नेटवर्क केबलों को रखने की अनुमति दी गई थी। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कमर्शियल एजे- 851 के माध्यम से किराए एवं सिक्योरिटी राशि की समीक्षा एवं उसे संशोधित किया गया है। इसके बाद की वित्तीय वर्षों के लिए आधार वर्ष 2022-23 रहेगा तथा प्रति वर्ष किराए में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
निर्वाण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर किसी उपखंड में ओएफसी केबल, कोएक्सियल केबल, टीवी केबल या कम्युनिकेशन केबल का किराया एवं सिक्योरिटी की राशि नहीं ली जा रही है तो संबंधित कंपनी से संपर्क कर किराया तथा सिक्योरिटी राशि की तुरंत वसूली करें।
किराया नहीं वसूलने से डिस्काॅम को वित्तीय नुकसान हो रहा है। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि वे किराए के आधार पर ऐसे खंभो का उपयोग सुनिश्चित करें एवं इसकी पाक्षिक स्थिति माॅनिटरिंग सेल को भेजना भी सुनिश्चित करें।