अजमेरर।राजस्थान वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन के लिए प्रदत्त व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋण के लिए आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में 9 दिसम्बर तक आमंत्रित किए है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एजाज अहमद ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग जैन, सिक्ख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी एवं इसाई 18 से 54 वर्षके युवा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एवं विद्यार्थी शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते है।
इसके लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारीकार्यालय अजमेर में जमा करा सकते है। प्रमुख दस्तावेजों में आय प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, व्यवसाय स्थल का स्वामित्व, किरायानामा एवं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक है।
शिक्षा ऋण के लिए उम्र 16 से 32 वर्ष हैं। इसके लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों के साथ-साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र आवश्यक है।
अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की अंतिम तिथि 15 दिसंबर
टोंक। राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र, जो कमरा किराये पर लेकर अध्ययन करते है, उन छात्रों के भोजन, बिजली-पानी एवं आवास सुविधा की राशि को अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत पुनर्भरण देय है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने नितेश जैन ने बताया कि योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।