चित्तौड़गढ़/ चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया स्थित हिन्दुस्तान जिंक के हाइड्रो प्लांट मे बारिश के मौसम मे अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एसिड टैंक फट गया । टैंक के फटने से एक श्रमिक की मौत हो गई जबकी 9 जने झुलस गए है ।
पुलिस के अनुसार जिंक के हाइड्रो प्लांट मे एसिड टैंक पर आकाशीय बिजली गिर गई और टैंक फट गया जब टैक फटा वहां 10 से अधिक श्रमिक मंजूद थे । टैंक फटने से अफरा तफरी मच गई । टैंक फटने से 10 जने झुलस गए । जिंक प्रबंधन ने तत्काल सभी को अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार के दौरा एक की मौत गई तथा 9 जनो की हालत अधिक खराब होने से उन्हे उदयपुर रेफर कर दिया गया है ।
डीजे साउंड व बैण्ड ट्रोली पर रोक लगाना कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित
टोंक। टोंक बैण्ड बाजा समिति टोंक ने व डीजे साउंड व बैण्ड ट्रोली पर रोक लगाने को कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित माना है। बैण्ड बाजा समिति के अध्यक्ष नानकराम महावर ने बताया कि डीजे-साउण्ड-बैण्ड ट्रोली पर रोक कानून व्यवस्था की दृष्टि बैण्ड बाजा ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। ये उचित था कि टोंक शहर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शादी ब्याह के समय अवैधानिक तरीके से काफी तेज आवाज में डीजे साण्उड ट्रोली मे रखकर ध्वनि प्रदुषण करते हैं।
तथा शान्ति भंग कर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इसलिए हम सब बैण्ड बाजे वाले डीजे साउण्ड ट्रोली पर रोक लगवाना चाहते हैं। इस ज्ञापन को एस.डी.एम टोंक ने जांच हेतु कोतवाली भिजवाएंं दौराने जांच बैण्ड बाजा समिति के अध्यक्ष नानकराम महावर, उपाध्यक्ष इरशाद खान, भगवान दास महावर, सचिव के बयान लेखबद्ध किए गए,
जिसके पश्चात थानाधिकारी कोतवाली टोंक ने रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम टोंक को भिजवाई जिसमें उललेख किया गया है कि कस्बा टोंक में अध्यक्ष बैण्ड समिति टोंक के निर्णय अनुसार ट्रोली माइक व डीजे माइक बैण्ड ट्रोली पर रोक लगाने पर समिति के निर्णय अनुसार राज्य कोल्हाल अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत रोक लगा दी जावे तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित रहेगा।