Jodhpur News – फिल्म अभिनेता सलमान खान (Actor Salman Khan ) को काला हिरण शिकार (Black deer hunting) मामले में दी गई पांच साल की सजा के खिलाफ पेश अपील पर जिला एवं सत्र न्यायालय (जोधपुर जिला) में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान फिल्म सलमान उपस्थित नहीं हुए। सलमान की तरफ से स्थाई हाजरी माफी लगाई गई,लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई। कोर्ट ने मामले में किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं दिया। साथ ही इस मामले की सुनवाई 7 मार्च को निर्धारित करते हुए सलमान को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि गत 27 सितम्बर को जिला एवं सत्र न्यायालय में चन्द्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में हुई पेशी पर हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र में उपयुक्त वाक्य नहीं होने पर एक बार तो उसे लौटा दिया था हालांकि बाद में स्वीकार कर लिया था। इससे पहले 4 जुलाई को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक तौर पर सलमान को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। गुरुवार को जब सलमान की अपील पर सुनवाई शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी ने पूछा कि मुल्जिम कहां है? इस पर सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि आप आदेश देंगे तब हाजिर कर देंगे।
इस पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि लंबे अरसे से सलमान कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अगली सुनवाई 7 मार्च पर वे अनिवार्य रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। साथ ही कोर्ट ने सलमान की तरफ से पेश स्थाई हाजरी माफी की अर्जी पर भी कोई फैसला नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस मामले में सलमान को 7 मार्च को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। बता दे कि गत सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सलमान की ओर से स्थाई हाजिरी माफी का अलग से प्रार्थना-पत्र पेश किया था। सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने 5 अप्रैल,2018 को सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी। तीन दिन केंद्रीय कारागार में रहने के बाद सलमान को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जोधपुर जिला) रविंद्रकुमार जोशी ने सजा स्थगित कर रिहा करने का आदेश दे दिया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ने सलमान को कांकाणी में दो काले हिरणों के शिकार करने के आरोप में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पांच साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही अवैध हथियार मामले में सलमान को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से इसी कोर्ट में अपील दायर कर रखी है।