अब शादी के लिए एसडीएम की अनुमति जरूरी नही,50 से अधिक संख्या पर 10 हजार जुर्माना

Dr. CHETAN THATHERA
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Jaipur news  । कोरोना वायरस को लेकर चल रहे लाॅकडाउन के 4.0 बीच गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता को एक और राहत दे दी है आब शादी समारोह के एसडीएम की आनुमति लेना जरूरी नही है लेकिन 50 से अधिक संख्या होने पर 10 हजार।रूपये जुर्माना लग सकता है ।

लाॅकडाउन-4की गाइडलाइन अपने हिसाब से तय कर सकने से राज्यों की केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मिली छूट के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच में कई तरह की राहत दी हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने अब शादी समारोह को लेकर अपने पूर्व में जारी निर्देशों में बदलाव किया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के आयोजन से पहले संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने संबंधी निर्देशों में बदलाव करके राहत दी गई है।

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह से पहले एसडीएम से अनुमति लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ शादी समारोह की पूर्व सूचना ही एसडीएम को देनी होगी। इस बदलाव के बाद शादी समारोह के आयोजन के लिए एसडीएम की अनुमति मिलने का इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। यह आदेश कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है।

हालांकि शादी समारोह को लेकर गृह विभाग के पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की पालना अभी भी करनी होगी। विदित कि गृह विभाग ने कोरोना संकट को लेकर पूर्व में जारी लॉकडाउन की गाइडलाइन में ये निर्देश दे रखे हैं कि शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे।

समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ सुरक्षा से जुड़े अन्य उपाय भी करने होंगे। अगर विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित होंगे तो ऐसी स्थिति में निर्देशों की अवहेलना करने पर सरकार ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी तय कर रखा है।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम