Jaipur News / Dainik reporter – अब ऑनलाइन सेलिंग कंपनियां उत्पाद और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित कर व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, वहीं खुदरा विक्रेताओं को भी वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी वाला बिल देना जरूरी होगा।
यह प्रावधान नए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के लिए बनाए जा रहे ड्राफ्ट रूल्स में शामिल किए गए हैं। यह जानकारी उपभोक्ता जागरूकता के लिए केन्द्र सरकार की एम्पॉवर्ड कमेटी के सदस्य डॉ. अनन्त शर्मा ने गुरूवार को भारतीय उपभोक्ता परिसंघ की ओर से आयोजित विशेषज्ञों की बैठक में कही।
उन्होंने बताया कि नए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इन्हें शीघ्र ही लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं और इस संबंध में 2 दिसंबर तक लोग अपनी राय जता सकते हैं।
बैठक का आयोजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ट्रस्ट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ वीसीए एण्ड पीसीए, अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ, रॉयल कंज्यूमरर्स क्लब, एरिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमेटी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंज्यूमर एजूकेशन एण्ड मैनेजमेंट एवं कंज्यूमर्स एक्शन एण्ड नेटवर्क सोसायटी केन्स के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।
बैठक में विशिष्ठï वक्ता डॉ. रामबहादुर कुलश्रेष्ठ ने नए नियमों पर तथा विशेषज्ञ अधिवक्ता देवेन्द्र मोहन माथुर ने वर्तमान नियमों और नए नियमों के बदलाव से होने वाले प्रभावों की जानकारी दी। नौरत सिंह राठौड़ ने नई कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के संबंध में प्रारूप प्रस्तुत किया।