Tonk News – जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) के.के.शर्मा ने पंचायत आम चुनाव 2020 (Panchayat Aam Chunav 2020)के तहत 17 जनवरी, शुक्रवार को टोंक,पीपलू एवं निवाई पंचायत समिति क्षेत्रों में होने वाले प्रथम चरण के मतदान को लेकर आदर्श आचार संहिता की कठोरता से पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सभी चुनाव में लगे अधिकारियों एवं कार्मिको को दिये है।
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रत्याशी द्वारा मतदान दिवस से 48 घण्टे पूर्व प्रचार-प्रसार नहीं किया जायेगा। मतदान केन्द्रों पर मतदान के लिए मतदाता को मतदाता पहचान पत्र अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 12 दस्तावेजों में से कोई एक लाने पर ही मतदान की अनुमति प्रदान की जावेगी। मतदान केन्द्र पर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र के भीतर धूम्रपान एवं मद्यपान करना भी प्रतिबंधित है। मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी को पोस्टर, टेन्ट आदि लगाने की अनुमति नहीं होगी। किसी प्रत्याशी का नाम एवं चिन्ह् वाली मतदान पर्ची मतदान केन्द्र पर लाने की इजाजत नहीं होगी। प्रत्याशी द्वारा मतदान केन्द्र के दायरे में मतदाताओं को वाहन द्वारा लाने एवं ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।