आदेश नही मानने पर स्कूल की मान्यता रद्द

liyaquat Ali
1 Min Read

बीकानेर / चेतन ठठेरा । कोरोना वायरस (COVID19) को लेकर केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी व निजी स्कूलो मे 31 मार्च तक अवकाश व परीक्षाए स्थगित करने के आदेश के बाद भी एक निजी हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर उसकी मान्यता प्रत्याहारित (रद्द) कर दी ।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया की जयपुर के जोरावरसिंहपुरा के शक्ति शिक्षा एकडेमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शक्तिनगर ने सरकार के आदेशो का उल्लंघन किया और स्कूल संचालनषके साथ ही परीक्षाएं भी कराई इस पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के 7(3) मे प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए

सःस्था की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक क्रमोन्नत तत्काल प्रभाव से प्रत्यहारित की गई है और निटकतम स्कूल को आदेशित किया गया की वह अपने यहा विधार्थियो को प्रवेश दे और परीक्षाएं कराएं ।

Share This Article
Follow:
Sub Editor @dainikreporters.com, Provide you real and authentic fact news at Dainik Reporter.