जयपुर (आज़ाद नेब) अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने एक आदेश जारी किया है जिसमें बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को pandemic घोषित करने तथा उत्पन्न स्थितियों के परिपेक्ष में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्णतया बंद रहेंगे ।
बंद के दौरान सभी सरकारी कार्यालयों पर आमजन का पूर्णतया प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी व कर्मचारीयों को छोड़ कर सरकारी कर्मचारी अधिकारी की स्थिति पर घर से कार्य करने की रहेगी। किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है।
यह रहेंगे बंद से बाहर
मीडिया, चिकित्सा सेवाएं, मेडिकल स्टोर, फल सब्जी की दुकानें, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, दूध डेयरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, प्रोविजन स्टोर, किराना स्टोर, पोस्ट ऑफिस