Bhilwara News ( मूलचन्द पेसवानी ) – भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक मासूम को छत पर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी गोवर्धन गांछा को भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 भूपेंद्रकुमार सनाढ्य ने गुरुवार दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया।
उल्लेखनीय है कि 1 साल पहले दोषी युवक गोवर्धन गांछा ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि 25 दिसंबर 2019 को 3 साल की बच्ची के पिता ने भीमगंज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि, पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनकी पुत्री को छत पर ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 18 गवाह 25 दस्तावेज के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा के आदेश पारित किया है। वहीं न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए।