Tonk News / Dainik reporter – राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने शुक्रवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में गत 27 वर्ष मानदेय सेवा पर कार्य कर रहे कुक की सेवाएं नियमित नही किये जाने के मामले में राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव ,निदेशक तथा टोंक के समाज कल्याण अधिकारी को नोटि कर चार सप्ताह में जवाब तलब करते हुए ,याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्यवाही नही करने के आदेश दिए है ।
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश ज़िले के टोडारायसिंह के समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में जनवरी 1992 से निश्चित मानदेय पर कुक के पद पर कार्य कर रहे कैलाश चन्द्र सैन द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए है ।
याचिका में बताया गया है याचिकाकर्ता जनवरी 1992 से छात्रावास में कुक ओर चौकीदार के पद पर काम कर रहा है ,विभाग को कई मर्तबा याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र देकर नियमित किये जाने तथा नियमित वेतनमान दिए जाने के लिए गुहार की किंतु विभाग द्वारा याचिकाकर्ता की अब तक सेवाएं नियमित नही की गई जिसे याचिका में चुनोती दी गई है ।