जयपुर/ राजस्थान मे कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बेकाबू होने पर सरकार द्वारा प्रदेश मे रविवार को वीकेंड लॉकडाउन घोषित किया है लेकिन इस वीकेंड लाॅकडाउन के लिए जारी गाइडलाइन मे कुछ खामियां रह गई जिसकी मीडिया द्वारा उजागर करने सरकार के आदेश से गृह विभाग ने एक बार फिर संशोधित गाइडलाइन जारी कर वीकेंड लाॅकडाउन मे कुछ को राहत दी है । किन -किन को छूट और किन-किन पर पाबंदी रहेगी । आइए जाने ।
ह विभाग ने 9 जनवरी को जारी गाइडलाइन में संशोधन कर दिया है। 9 जनवरी की गाइडलाइन में दूध, फल-सब्जी और किराना की दुकानों को छूट नहीं दी गई थी । अब नई संशोधित गाइडलाइन मे दूध, फल-सब्जी और किराना की दुकानें सहित खान पान सामग्री की दुकाने खुली रहेंगी।
रविवार कर्फ्यू में किन-किन को छूट
रविवार कर्फ्यू के दिन छूट की अब 14 कैटेगरी बनाई है। दूध की दुकानें, डेयरी बूथ, फल सब्जी मंडी की दुकानें, किराना की दुकानें, लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रियां,नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं,मेडिकल दुकानें, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वालों और मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस कर्फ्यू के दायरे से बाहर रहेंगे तथा हाथ ठेले वालो को छूट नही दी गई है ।
15 दिन में 5 वीं गाइडलाइन
कोरोना को लेकर सरकार 14 दिन में 5 गाइडलाइन जारी कर चुकी है। सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की। इसके बाद 2 जनवरी और 5 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर कुछ पाबंदियां लगाई। फिर 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी संडे कर्फ्यू, रात 8 बजे बाजार बंद करने, शहरों में 12 वीं तक की स्कूल बंद करने जैसी पाबंदियां लगाईं। अब 13 जनवरी को संशोधित गाइडलाइन जारी कर रविवार कर्फ्यू में जरूरी चीजों की दुकानों को छूट दी है।