Jaipur News / dainik reporters : हाइकोर्ट (HighCourt )ने भ्रष्टाचार (Corruption) मामले में झोटवाड़ा थाने (Jhotwara police station) के निलंबित एसीपी आस मोहम्मद (Suspended ACP AAS Mohammad) को जमानत (Bail) पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ (Bench of Judge Indrajit Singh)ने यह आदेश आरोपी आस मोहम्मद की द्वितीय जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिए।
जमानत अर्जी में कहा गया कि एसीबी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र पेश कर दिया है। ऐसे में अब उसके विरुद्ध कोई जांच शेष नहीं है। वहीं मुकदमे की ट्रायल पूरी होने में समय लगेगा। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
वहीं राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि एक आपराधिक प्रकरण में कुछ धाराएं हटाने के संबंध में राजवीर सिंह की शिकायत पर एसीबी ने थाने के रीडर बत्तू खां और दलाल सुमंत को एक लाख रुपए के साथ ट्रेप किया था।
वहीं बत्तू खां से बरामद हुई पर्चियों के चलते एसीबी ने मामले में एसीपी आस मोहम्मद, थानाधिकारी प्रदीप चारण और एसआई रामलाल की भूमिका मानी थी। आस मोहम्मद ने गत 23 अगस्त को एसीबी के समक्ष सरेंडर किया था।