जहाजपुर (आज़ाद नेब) नगर में रात 8 बजे के बाद भी बे-रोकटोक बिना खौफ के धडल्ले से शराब बिक रही है, भले ही राज्य सरकार ने रात आठ बजे के बाद शराब ब्रिकी पर पाबंदी लगा दी हो पर इस पाबंदी की पालना करवाने की जिम्मेदारी आबकारी विभाग और पुलिस के कंधों पर होती है।
लेकिन दोनों ही जिम्मेदार महकमे शराब ठेकेदारों की इस करतूत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार की सख्त पांबदी के बावजूद अंग्रेजी व देशी शराब के ठेकों पर रात आठ बजे के बाद खुलेआम शराब बिक रही लेकिन जिम्मेदारों को यह नजर नहीं आ रही है।
आबकारी विभाग के अनुसार रात आठ बजे के बाद शराब बेचने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 58 सी के अन्तर्गत निर्धारित समय अवधि के बाद शराब बेचने पर दुकानदारों के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
फिर भी अधिकारी कार्रवाई करने से कतराते हैं। या इस कारोबार से जुडे लोग और जिम्मेदार विभाग मिलीभगत कर अवैध शराब ब्रिकी को बढावा देने में लगे हुए हैं।