जहाजपुर (आज़ाद नेब) क्षेत्र में कारों-गाड़ियों पर लाल पट्टी में राजस्थान सरकार, सरपंच एवं फैंसी नंबर प्लेट लिखकर गाड़ियां सरपट दौड़ती पर क्या कानून में ऐसे लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई का प्रावधान नहीं है।
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन गाड़ियों की प्लेट व शीशे पर विभिन्न शब्द लिखे होते हैं। वहीं कई वाहनों पर तो नंबर प्लेट भी फैंसी लगी रहती है। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। टैक्सी वाहनों की नंबर प्लेट भी पीले रंग की होना चाहिए, जबकि यहां सफेद रंग की नंबर प्लेट लगाकर चलते है।
क्षेत्र के कई विभागों के अफसरों की ड्यूटी में ठेके पर लगी टैक्सियां धड़ल्ले से लाल पट्टी और उस पर राजस्थान सरकार या ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखकर ठेके के ड्राइवर इन्हें ड्यूटी के बाद भी सरपट दौड़ा रहे हैं। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस इन पर केवल 500 सौ रुपए ही जुर्माना कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में भी सख्त कार्रवाई का कोई नियम-कायदा नहीं है।
इसी तरह क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर श्रेणी के ट्रेक्टर ट्रॉली का कॉमर्शियल में उपयोग लिया जा रहा है। व्हीकल एक्ट में नियम है कि एग्रीकल्चर काम में आने वाली ट्रेक्टर ट्रॉलियों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। जिसका फायदा उठाकर सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों कॉमर्शियल उपयोग में ली जा रही हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वैसे भी कॉमर्शियल उपयोग पर 8500 रुपए के चालान का प्रावधान है।