टोंक नगर परिषद क्षेत्र से हटाया कर्फ्यू, जिले में धारा 144 रहेगी लागू

liyaquat Ali
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Tonk News  । जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट के.के.शर्मा ने 17 मई प्रातः 7 बजे से टोंक नगर परिषद क्षेत्र में लागू सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) को हटा दिया है। अब पूरे जिले में धारा 144 एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरेंज जोन में अनुमत गतिविधियां प्रात 7 से सांय 6 बजे तक संचालित हो सकंेगी। लेकिन जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने टोंक नगर परिषद क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा को लागू रखा है।

टोंक शहर के क्षेत्र जहां सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) लागू रहेगा

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने बताया कि आदर्श नगर में रामोतार विजयवर्गीय के मकान से कालू जैन के मकान तक की गली, रवि विजयवर्गीय के मकान से ओम प्रकाश जैन तक के मकान की गली। कुम्हारों की चौकी में शब्बीर चाचा के मकान से मस्जिद वाली गली, कुम्हारों की चौकी चोराहे से नोशे मियां के पुल वाली गली बेरीकेट्स तक, कुम्हारों की चौकी का चोराहा। पुरानी टोंक में मियां का चौक में भगवान दास सैठी के मकान से मो.सोहेब के मकान तक की गली। रामशीला मोहल्ले में पिंटू टाक के मकान से चेतन कुमार जैन तक के मकान की गली, रामपाल शर्मा के मकान से बाबु लाल सेठी के मकान तक की गली। बालाजी नगर में रामदयाल सैनी के मकान से रवि जैन के मकान तक की गली में सख्त निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

यह दुकानें खुलेंगी

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने बताया कि केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईया, चश्मे की दुकाने, किराना, प्रोविजनल स्टोर, फल-सब्जी, दूध डेयरी उत्पाद, अण्डे, मीट, चिकन, फिश, पशु आहार, मुर्गी दाना के डिपो व इनसे जुडे हुए संबंधित विक्रय केन्द्र, कृषि एवं उद्यानकी से संबंधित सामान, कृषि मशीनरी यन्त्र, स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें, रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल टेक अवे एवं होम डिलेवरी), राजमार्गो पर ट्रकों की मरम्मत की कार्यशाल/दुकानें, उचित दूरी पर टायर पंक्चर रिपेयर की दुकानें, राजमार्गो पर भोजन के लिए उचित दूरी पर जिला कार्यालय से अनुमति प्राप्त ढाबे, सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कम्पनी के सर्विस एवं रिपेयरिंग केन्द्र, अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, बिजली एवं पंखो की दुकानें, प्रीपेड मोबाइल क्नेशन के रिचार्ज के लिए आउटलेट्स, छात्रा को लिए शैक्षणिक पुस्तकों की दुकानें, शराब की दुकानें खुल सकंेंगी। इसक अलावा मिठाई की दुकानें (केवल टेक अवे एवं होम डिलेवरी), ग्रामीण क्षेत्रों ंमंे सडकों पर समस्त ढाबे, हार्डवेयर की दुकानें, निर्माण सामग्री दुकानें, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रोनिकस एवं रिपेयरिंग विद्युत संबंधित दुकानें, वाहन विक्रय शोरूम की दुकानें खुल सकेंगी। दुकानदार यथ संभव होम डिलेवरी को प्राथमिकता दें। ग्राहक एवं दुकानदार दूरभाष पर बात कर दुकान या प्रतिष्ठान के काउण्टर पर 5 ग्राहकों की सीमा न तोडने के प्रावधान की पालना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही काउण्टर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगें।

वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने बताया कि बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम, बैंक संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग अधिकर्ता एवं एटीएम के संचालक एवं नकदी प्रबंधन ऐजेन्सी, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, आईटी सक्षम सेवाएं, डाटा एवं कॉल सेन्टर, परिवहन सेवाओं के कार्यालय एवं गौदाम, ऊर्जा उत्पादन, भारत के सेबी द्वारा अधिसूचित सभी केपिटल एवं ऋण बाजार सेवाएं भण्डार गृह एवं गौदाम, सरकारी साख समितिया एवं न्यूनतम स्टॉफ के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, हाउसिंग फाइनेन्स कम्पनी एवं माइक्रो फाइनेन्स संस्थान खुल सकेंगे।

निर्माण गतिविधियां

ग्रामीण क्षेत्रों में सडकों, सिचाई परियोजनाओं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं में निर्माण गतिविधियों की अनुमति है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण, मनरेगा कार्य, सिचाई एवं जल संरक्षण क्षेत्रों में सरकार से अनुमत कार्य, कृषि एवं उद्यान की से संबंधित सभी गतिविधियां, खनन, आश्रय गृहों का संचालन हो सकेगा।

 

परिवहन

सभी चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा कर्मियों एवं अन्य समस्त स्टॉफ का आवागमन, सभी माल/कार्गो के (अन्तरजिला एवं अर्न्तराज्यीय) चढानें, उतारने व आवागमन तथा सभी माल वाहनों के चलने की अनुमति दी जाएगी। कृषि उपकरण यथा संयुक्त हार्वेस्टर अन्य कृषि व उद्यानिकी,ओजार के आवागमन अनुमत होगा।

यह रहेंगे प्रतिबन्ध

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावना को देखते हुए टोंक जिले के शहरी क्षत्रों में निवासरत व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा ओरेंज जोन की अनुमत गतिविधियों एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए ही अपने आवास से बाहर आवागमन कर सकेगे। किसी भी स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। जिले की सम्पूर्ण सीमा (शहरी/ग्रामीण) क्षेत्र में सांय 7 से  प्रातः 7 बजे तक जन साधारण का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। यह प्रतिबन्ध प्रशासनिक, पुलिस, चिकित्साकर्मी, चिकित्सीय आपात स्थिति, मेडिकल स्टोर के आवागमन पर लागू नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। साईकिल रिक्शा व ओटो रिक्शा वाहन चालक व एक सवारी, चौपहिया  वाहन चालक व दो सवारी, दो पहिया वाहन केवल वाहन चालक के साथ उपयोग में लिये जा सकंेगे। जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान,मॉल, शोपिंग मॉल, मार्केट काम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम आदि बन्द रहेंगे। इसके बाद पान, गुटखा, तम्बाकू के विक्रय पर प्रतिबन्ध रहेगा।

नाई की दुकानें, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सैलून की दुकानें बन्द रहेंगी। सभी समाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुहिक मानवीय गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा, धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णत प्रतिबन्धित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों में आमजन व दर्शनार्थियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। किन्तु प्रबन्धन द्वारा साफ-सफाई एवं पूजा अर्चना के लिए अधिकतम पांच व्यक्ति ही रह सकेंगे।

मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने बताया कि कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को कोई वस्तु विक्रय नही करेगा जिसके द्वारा मुंह और नाक पर फेस मास्क,फेस कवर (रूमाल/गमछा) आदि का उपयोग नहीं कर रखा हो। दुकानदार एवं प्रतिष्ठान संचालक को सामग्री विक्रय एवं सेवाएं देने के दौरान मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। साथ ही भारत सरकार,राज्य सरकार एवं चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी की अक्षरश पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। दुकानदार दुकान पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होने दें। दुकान के बाहर पेंट से पांच गोले बनवाए जाए। सामान के विक्रय के दौरान स्वयं एवं नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में सेनेटाइजर रखें और उसका उपयोग करें।

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने बताया कि जिले में किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी माध्यम से अफवाह फैलाने पर या आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशो का उल्लंघन करता है,तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजिजेज आर्डिनेन्स 2020 एवं नेशनल एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन एक्ट 2005 के तहत अभियोजित एवं दण्डित किया जा सकेगा।

जिला कलेक्टर ने की अपील

जिला कलेक्टर के.के.शर्मा ने जिलेवासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचाव एक बहुत बडी चुनौती है, इसलिए अभी लडाई बाकी है। इसमें अब तक जिले के आमजन द्वारा दिया गया सहयोग आगे भी जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि जिला रेड जोन से ओरेंज जोन में आ चुका है। हमारी कोशिश जिले को ग्रीन जोन में लाने की होनी चाहिए। इसके लिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि आमजन आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, गैर जरूरी यात्रा न करें।

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