कोरोना महामारी एक्ट पर पुलिस जनता को पहले करेंगी जागरूक बाद जुर्माना वसूलेंगी

Dr. CHETAN THATHERA
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जहाजपुर (आज़ाद नेब) राज्य सरकार ने कोरोना प्रदेश में ना फैले इसके लिए महामारी अध्यादेश 2020 लागू किया है। जिसकी पालना कराने के लिए पुलिस विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। जिसमें महामारी एक्ट का उल्लंघन करने वालों को खिलाफ जुर्माना लगाने का प्रावधान दिया गया है।

सरकार ने इन नियमों की पालना करवाने के लिए एएसआई से ऊपर अधिकारियों को पॉवर दे दी है। इस संबंध में 12 मई को गृह विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए थे इसके बाद, 13 मई को डीजी कानून व्यवस्था ने पुलिस अधिकारियों को कानून का पालना कराने के आदेश जारी किए थें। हालांकि, उन्होंने पहले लोगों को एक्ट के नियमों के प्रति, जागरूक करने और फिर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।

इन पर लगेगा जुर्माना

बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान देने वाले दुकानदार पर 500 रूपए, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले पर 500 रूपए, सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क नहीं लगाने पर 200 रूपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले पर 200 रूपए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले पर 100 रुपए का जुर्माना किया जायेगा।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम