पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित अन्य की याचिका खारिज करवाने वाली अर्जी पर सुनवाई टली

Dr. CHETAN THATHERA
2 Min Read

Jaipur News । राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के अन्य विधायकों को विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस देने के मामले में लंबित याचिका को खारिज करवाने के लिए पेश अर्जी पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश पीआर मीणा व अन्य की याचिका में मोहन लाल नामा की ओर से पेश अर्जी पर दिए।

मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अर्जी पेश कर कहा है कि दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता पीआर मीणा सहित अन्य विधानसभा में विश्वास मत के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं। ऐसे में उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की प्रार्थना भी एक तरह से मंजूर हो चुकी है। इसलिए अब याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है और याचिका को न्याय हित में खारिज की जाए। वहीं महाधिवक्ता ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि खंडपीठ ने इस मामले को संविधान की अनुसूची दस सहित दो कानूनी बिंदू तय करने के विचारार्थ रखा हुआ है। इसके अलावा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। एजी ने यह भी कहा कि मोहनलाल नामा को अर्जी पेश करने का अधिकार नहीं है। 
Share This Article
Follow:
चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम