निलंबित आरएएस पुष्कर मित्तल की जमानत अर्जी खारिज

Dr. CHETAN THATHERA
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Jaipur news। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने हाईवे निर्माण कंपनी से पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे निलंबित आरएएस पुष्कर मित्तल की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है। इससे पहले अदालत मामले में आरोपी बांदीकुई एसडीएम रही पिंकी मीणा की जमानत अर्जी को भी खारिज कर चुकी है।

आरोपी पुष्कर मित्तल की ओर से कहा गया कि उसका प्रमोशन होने वाला है। ऐसे में उसे साजिश के तौर पर फंसाया गया है। इसके अलावा उस पर बीमार वृद्ध मां और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि एसीबी ने रिश्वत लेने का सत्यापन करने के बाद ही आरोपी को पांच लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जाए।

गौरतलब है कि मामले में हाईवे निर्माण कंपनी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि आरोपी एसडीएम काम में रुकावट नहीं डालने की एवज में रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर एसीबी ने गत 13 जनवरी को कार्रवाई करते हुए एसडीएम पुष्कर मित्तल को पंाच लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जबकि एसडीएम पिंकी मीणा को दस लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अदालत गत दिनों पिंकी मीणा की भी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।
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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम