तत्कालीन बैंक मैनेजर सहित पांच को कारावास

Dr. CHETAN THATHERA
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Jaipur News । सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने बैंक में गबन के मामले में एसबीबीजे बैंक, भरतपुर के तत्कालीन मैनेजर विश्वधर भट्ट, सहायक प्रबंधक उमेश चन्द्र शर्मा और सिंगल विंडो ऑपरेटर राजेन्द्र कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर एक लाख चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने षडयंत्र में शामिल अनिल कुमार व सुंदर सिंह को दो साल की सजा और कुल एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में दूषित जांच करने पर अदालत ने आदेश की कॉपी सीबीआई निदेशक और एसपी को भेजते हुए प्रकरण की अग्रिम जांच उच्चाधिकारियों से कराने को कहा है।
 

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि बैंक में तैनात अभियुक्तों ने जनवरी 2006 से वर्ष 2008 के बीच अन्य अभियुक्तों से मिलीभगत कर लाखों रुपए का गबन कर लिया। मामले में सीबीआई को गुप्त सूचना से मिली जानकारी के बाद 5 दिसंबर 2008 को एफआईआर दर्ज की गई। जिसमें सामने आया कि अभियुक्तों ने गबन कर बैंक को 23 लाख 21 हजार रुपए से अधिक की क्षति पहुंचाई। इस पर सीबीआई ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। 

 

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम