भीलवाड़ा सहित 13 जिलों  में रात का कर्फ्यू 16 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा

Dr. CHETAN THATHERA
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Jaipur News। प्रदेश में कोरोनावायरस संक्रामक को देखते हुए राजस्थान के भीलवाड़ा सहित 13 जिलों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा ।सरकार ने कोरोना गाइड लाइन को 16 जनवरी से अग्रिम आदेशों तक बढ़ाया गया । बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान पहले की तरह 7 बजे बंद हो जाएंगे और रात 8 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू जारी रहेगा  । गृ ह विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किए आदेश।

प्रदेश की गहलोत सरकार ने 15 जनवरी तक जारी कोरोना गाइडलाइन को आगामी आदेशों तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने 2 जनवरी को 15 जनवरी तक के लिए गाइडलाइन जारी की थी। राज्य के गृह विभाग ने इसे अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। गृह (ग्रुप-9) विभाग की ओर से बीती रात इस संबंध में आदेश जारी किए गए। आदेश के अनुसार जयपुर, अजमेर और कोटा सहित 13 जिलों के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इन इलाकों में बाजार 7 बजे बंद हो जाएंगे। सरकार ने नाइट कर्फ्यू में किसी प्रकार की छूट नहीं दी है।

गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए यह गाइडलाइन जारी की थी। शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक राज्य में स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ही निजी स्कूल, कोचिंग संस्थानों, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 6 जनवरी को जारी किए गए दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। गृह विभाग के आदेश से राज्य के जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्रीगंगानगर में नाइट कर्फ्यू आगामी आदेश तक जारी रहेगा। व्यापारी वर्ग नाइट कर्फ्यू में सरकार से छूट देने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। पिछले दिनों व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल गृह सचिव से मिला था और नाइट कर्फ्यू में ढील देने का आग्रह किया था। इस अवधि में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर भी रोक रहेगी।

 

आदेश के अनुसार सभी 13 जिलों के शहरी इलाकों में स्थित बाजारों को रात 8 बजे से पहले बंद कर दिया जाएगा। साथ ही किसी भी तरह के आयोजन पर रोक रहेगी। लोगों के किसी भी स्थान पर जमा होने पर भी पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह आगामी आदेशों तक लॉकडाउन लागू रहेगा। गाइडलाइन में फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन जारी रहा हो, रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी कंपनी, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, चिकित्सा सेवाएं आदि पर यह कर्फ्यू लागू नहीं होगा। निजी और सरकारी कार्यालय जिनमें कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक है, वहां 75 प्रतिशत स्टाफ कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। 25 प्रतिशत कार्मिक वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम