Jaipur News । कोरोना महामारी के संक्रमणकाल में हो रहे विवाह समारोह में अब 100 मेहमान एकत्र होते ही विवाह स्थल समारोह का प्रवेशद्वार बंद करना होगा। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में जारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अब विवाह स्थल का संचालक उत्तरदायी माना जाएगा। अब किसी विवाह स्थल पर यदि गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की रोकथाम के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग सख्त हो गया है। विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने शनिवार को इस संबंध में प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं के आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों के नाम निर्देश जारी किए हैं।
अब शादी समारोह में 100 मेहमान होते ही विवाह स्थल समारोह का प्रवेश द्वार को बंद करना होगा
कोरोना महामारी की वजह से लगातार बढ़ रहे नए मरीजों की तादाद थामने के लिए सरकार ने शादी-समारोह में 100 से अधिक मेहमान एकत्र करने पर पाबंदी लगा दी, बावजूद इसके प्रदेश के विभिन्न शहरों में शादी-समारोह में 100 से ज्यादा मेहमान एकत्र कर महामारी के दौर में इंसानी जीवन संकट में डाला जा रहा है। सरकार ने ऐसे मामले रोकने के लिए भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया है, लेकिन फिर भी शादी समारोह में सरकार की ओर से अनुमत संख्या 100 से अतिरिक्त मेहमान बुलाए जा रहे हैं।
स्वायत शासन विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि मैरिज स्थल व गार्डन के मालिक समारोह में 100 व्यक्ति एकत्र होते ही प्रवेश द्वार बंद करवाएंगे तथा अतिरिक्त व्यक्तियों को किसी भी सूरत में भीतर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि विवाह स्थलों पर सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होते पाया गया तो संबंधित विवाह स्थल के संचालक को उत्तरदायी माना जाएगा। गाइडलाइन की अवहेलना होने पर विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
चेतन ठठेरा ,94141-11350
पत्रकारिता- सन 1989 से
दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर,
नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प
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