ईश्योरेंस राशि ना देने पर माना दोषी, क्लेम राशि सहित 72 हज़ार 60 रुपये देने के आदेश

liyaquat Ali
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Tonk News (फ़िरोज़ उस्मानी)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल व सदस्य अर्चना श्रीवास्तव व कफील अहमद ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को ठीक कराने के बाद ईश्योरेंस राशि देने से इंकार करने पर ईश्योंरेंस कम्पनी को दोषी मानते हुए साधारण ब्याज दर से क्लेम राशि 67 हज़ार 60 रुपए एंव परिवाद व्यय व मानसिक संताप के 5 हज़ार रुपए सहित परिवादी को कुल 72 हज़ार 60 रुपए का भुगतान करने का आदेश पारित किए है।

ये है मामला

मंच के समक्ष आशुतोष पंचोली पुत्र सत्यनारायण पंचोली निवासी देवली जिला टोंक ने अपने अधिवक्ता अनुराग गौत्तम के माध्यम से के.पी.ऑटो मोबाईल देवली व टोंक एवं नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी के विरुद्ध परिवाद पेश किया कि परिवादी का एक वाहन आरजे-26-यूए-1674 को क्रय किया था और उसका ईश्योरेंस कराया था। 4 मई 2018 को गाय को बचाने के चक्कर में सांवतगढ़ रोड़ पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस पर परिवादी ने इश्योंरेस कम्पनी के समक्ष क्लेम प्रस्तुत किया। लेकिन इश्योंरेंस कम्पनी ने परिवादी को वाहन ठीक कराने की बात कहते हुए बाद में ईश्योंरेंस राशि देने को कहा। लेकिन बाद ईश्योरेंस कम्पनी ने कार में लगाई गई राशि 67 हजार 60 रुपए देने से इंकार कर दिया। जिस पर मंच ने उभय पक्षों की पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मंच ने साधारण वार्षिक ब्याज दर से 67 हजार 60 रुपए एवं परिवाद व्यय व मानसिक संताप के 5 हजार कर भुगतान करने के आदेश पारित किए है।

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