Bhilwara News।भीलवाड़ा शहर के नगरी क्षेत्र में आगामी 31 अक्टूबर तक जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 लगा दी गई है इसलिए आप लोग 5 या 5 से अधिक सार्वजनिक स्थान पर एकत्र ना होए ।
जी हां इस तरह का प्रचार नगर परिषद प्रशासन द्वारा भीलवाड़ा शहर में परिषद के घर-घर गली-गली कॉलोनी कॉलोनी और मोहल्लों मोहल्लों में कचरा एकत्र करने वाले ऑटो डिपरो के माध्यम से यह प्रचारित और अनाउंस किया जा रहा है कि कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 30 सितंबर से आगामी 31 अक्टूबर तक भीलवाड़ा नगरी क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक आप एकत्र ना होए ।
शहर का आमजन भ्रमित व असमंजस
जबकि दूसरी ओर हकीकत और सच्चाई यह है कि जिला कलेक्टर द्वारा इस तरह का आदेश नहीं निकाला गया है बल्कि यह आदेश सितंबर 2020 को निकाला जा कर इसे प्रचारित कराया गया था जो आज भी नगर परिषद प्रशासन द्वारा सन 2021 के जनवरी माह में भी इसे प्रचारित किया जा रहा है इससे शहर के लोगों में और आमजन में भ्रम व असमंजस की स्थिति है कि क्या कलेक्टर ने 31 अक्टूबर तक धारा 144 लगा दी है