भीलवाड़ा मे कर्फ्यू हटाया, लाॅकडाउन रहेगा

Dr. CHETAN THATHERA
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भीलवाड़ा ।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिले निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने बुधवार को जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात जिले की शहरी सीमाओं में लागू सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) को हटा लिया है। अब सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में धारा 144 एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार लॉक डाउन में अनुमत गतिविधियां जारी रहेंगी। बैठक में विधायक रामलाल जाट, कैलाश त्रिवेदी, एडीएम राकेश कुमार, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष रामपाल शर्मा सहित कई औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भीलवाड़ा जिला ऑरेंज ज़ोन में होने से यहां पर केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऑरेंज ज़ोन के लिए अनुमत सभी गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। साथ ही सभी को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी राज्य सरकार के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऑरेंज ज़ोन की अनुमत गतिविधियों एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए ही व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन कर सकेंगे एवं किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति 5 से अधिक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। जिले की संपूर्ण सीमा में सांयकाल 7 से प्रातः काल 7 बजे तक जनसाधारण का आवागमन साधारणतया प्रतिबंधित रहेगा।

लॉक डाउन क्रियान्वयन में लगे प्रशासनिक, पुलिस एवं विभागीय कार्मिकों तथा चिकित्सा कार्मिको को, चिकित्सकीय आपात स्थिति, मेडिकल स्टोर, ट्रकों के आवागमन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आवागमन हेतु साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा में वाहन के साथ एक सवारी, टू व्हीलर पर सिर्फ पर सिर्फ वाहन चालक एवं फोर व्हीलर में वाहन चालक के साथ दो सवारियों को अनुमति होगी।

ये रहेंगे प्रतिबंधित

मॉल्स जैसे रिलायंस मार्केट, रिलायंस मार्ट, डी मार्ट, सिटी सेंटर मॉल आदि पूर्णत बंद रहेंगे। जिले के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, मॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट, मार्केट, कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। व्यायाम शालाएं, स्पोर्ट्स कंपलेक्स स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, पान, गुटखा, तंबाकू के विक्रय पर प्रतिबंध, नाई की दुकानें, स्पा सैलून तथा समस्त सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक, सामूहिक मानवीय गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा, धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे।

यह गतिविधियां अनुमत होंगी

दुकानें- केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण आदि आयुष पशु चिकित्सा दवाईयां, किराना, प्रोविजनल स्टोर (खाद्यान, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें एवं स्वच्छता उत्पाद), फल, सब्जिया, दूध डेयरी उत्पाद, अण्डे, मीट, चिकन एवं फिश, पशु, पशु आहार, मुर्गी दाना के डिपों एवं इनसे जुडे हुये संबंधित विक्रय केन्द्र, कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय, स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत की दुकानें, विशेष रूप से राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिये कार्यशाला या दुकानें, उचित दूरी पर टायर पंक्चर/रिपेयर की दुकानें, राजमार्गों पर भोजन हेतु उचित दूरी पर जिला कार्यालय से अनुमति प्राप्त ढ़ाबे, सभी प्रकार के वाहनों के लिये अधिकृत कम्पनी के केवल सर्विस व रिपेयर केंद्र, अनुमत परिवहन वाहनों के लिये स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, बिजली एवं पंखो की दुकानें, प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन के रिचार्ज के लिये आउटलेट्स, छात्रों के लिये शैक्षिक पुस्तकों, शराब की दुकानें।

सेवाएं – ई कॉमर्स की आवश्यक सेवाएं, ई मित्र, उपयोगी सेवाएं जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एलेक्ट्रोनिक्स रिपेयर्स, मोटर व अन्य मेकेनिक, मोची, धोबी, प्राइवेट सिक्योरिटी आदि।

वाणिज्यिक व अन्य प्रतिष्ठान

बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम, बैंक संचालन के लिये आईटी विक्रेता, बैंकिंग अभिकर्ता एवं एटीएम के संचालन एवं नकदी प्रबन्धन एजेन्सीज, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया, प्रसारण एवं केबल सेवायें, टेलिकम्युनिकेशन, इन्टरनेट सर्विसेज, आईटी सक्षम सेवायें, डाटा एवं कॉल सेंटर्स।

परिवहन सेवाओं के कार्यालय एवं गोदाम (सामान के आवागमन के लिये), ऊर्जा उत्पादन, सम्प्रेषण एवं वितरण ईकाईयां एवं सेवायें, भारत के सेबी द्वारा अधिसूचित केपिटल एवं ऋण बाजार सेवायें
भण्डार गृह एवं गोदाम, कॉल्ड स्टोरेज
निर्माण गतिविधियां – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं की सीमाओं से बाहर, सडकों, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनायें एवं सभी निर्माण गतिविधियां, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण, महानरेगा कार्य, सिंचाई एवं जल संरक्षण क्षेत्रों में सरकार से अनूमत कार्य, कृषि एवं उद्यानिकी एवं सम्बद्ध गतिविधियां, सामाजिक क्षेत्र में शिशु,दिव्यांगों, मानसिक रूप से विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं के लिये आश्रय गृहों का संचालन, सुधार गृह, देखभाल गृहों तथा किशोरों के लिये सुरक्षित स्थान आदि का संचालन।
माल परिवहन सेवायें एवं परिवहन –
सभी चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा कर्मियों एवं अन्य समस्त स्टॉफ का आवागमन, सभी माल, कार्गो के अन्तर जिला एवं अन्तराज्यीय चढाने, उतारने व आवागमन तथा सभी माल वाहनों के चलने की अनुमति होगी। ट्रक या वाहन को माल की डिलेवरी एवं सामान लाने आदि गतिविधियां।
कार्यालय – सभी निजी कार्यालय आवश्यकता अनुसार 33% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे देशभक्ति वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में रहेंगे गृह विभाग के 15 अप्रैल के निर्देश में अनुमत राजकीय कार्यालय खुल सकेंगे।

इनके अलावा पड़ोस की दुकानों और स्टैंड अलोन यानी यानी सिंगल दुकानों के संचालन की अनुमति होगी। आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को 50 प्रतिशत श्रमिक क्षमता के साथ निर्धारित नियमों के तहत संचालन की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त अन्य दुकानें और गतिविधियां अनुमत नहीं होंगी।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम