जयपुर। पहलू खान के मामले में गवाही दे रहे युवक पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, अदालत ने उसके झूठे बयान पर यह आदेश दिया है।
पुलिस ने बुधवार को दावा किया था कि पहलू खान भीड़ हत्या प्रकरण के गवाहों पर गोलीबारी के मामले में कोई सबूत नहीं मिला। साथ ही उसने शिकायत को फर्जी करार दिया।
गत शनिवार को पहलू खान भीड़ हत्या मामले के कुछ गवाहों ने आरोप लगाया था कि जब वे अलवर के बहरोड कस्बे में एक अदालत में गवाही देने जा रहे थे तो कुछ अज्ञात लोगों ने उनपर गोलीबारी की।
बहरोड के सर्किल अधिकारी कुशाल सिंह ने बुधवार को बताया कि गवाहों पर फायरिंग की कोई घटना घटित नहीं हुई और शिकायत झूठी निकली। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कोई वाहन नहीं दिखाई दिया जिसका उल्लेख शिकायत में किया गया है और गोलीबारी का कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी नहीं मिला है।