Tonk ।राजस्थान उच्च न्यायालय ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के चयनित शिक्षक को देरी से नियुक्ति देने तथा नोशनल परिलाभ से वंचित किये जाने के मामले में राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव,शिक्षा निदेशक तथा ज़िला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) टोंक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश टोंक जिले में वर्ष 2013 में तृतीय श्रेणी शिक्षक (गणित विज्ञान)के पद पर नियुक्त हुए राकेश कुमार गुर्जर द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए ।
याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त करने वालो को उससे पहले नियुक्ति दे दी गई जबकि उसे देरी से नियुक्ति दी गई इस कारण उसको वेतन व वरिष्ठता सहित अन्य परिलाभ में पिछड़ना पड़ रहा है ।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है ।