छोटा राजन सहित 4 आरोपितों को रंगदारी के मामले में दो साल की सजा

Dr. CHETAN THATHERA
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मुंबई। कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन सहित 4 आरोपितों को मुंबई सेशन कोर्ट ने रंगदारी मामले में दो वर्ष की सजा सुनाई है। इन चारों पर 2015 में पनवेल स्थित बिल्डर नंदू वाजेकर से रंगदारी मांगने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था।
पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर ने पुणे में जमीन खरीदी थी। इसके बाद नंदू वाजेकर ने दलाल परमानंद ठक्कर को दो करोड़ रुपये की दलाली दी थी लेकिन ठक्कर बिल्डर से और अधिक दलाली की मांग कर रहा था। जब बिल्डर ने ठक्कर को और अधिक दलाली देने से मना कर दिया तो दलाल ठक्कर ने छोटा राजन से संपर्क किया था। इसके बाद छोटा राजन व उसके साथी सुरेश शिंदे उर्फ लक्ष्मन, निकम उर्फ दाद्या व सुमीत विजय ह्मात्रे ने बिल्डर से 26 करोड़ रुपये रंगदारी मांगी थी। रंगदारी की रकम न देने पर इन चारों ने बिल्डर को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के समक्ष पेश किया था। इसी मामले आज सजा सुनाई गई है।
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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम