उज्जैन/ न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट में एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोप में एक 21 साल के युवक को 20 साल की सजा सुनाई है ।
उज्जैन में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट ने रेप केस में अहम फैसला सुनाया है। 16 साल की नाबालिग से 21 साल के युवक ने रेप किया। कोर्ट में पीड़िता बयान देने से मुकर गई तो वकीलों ने DNA टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर युवक को दोषी साबित कराया।
परिजन ने युवक की उम्र सिर्फ 21 साल होने का हवाला देते हुए कम सजा देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा- अदालतों को न केवल आरोपी के अधिकार को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि व्यापक रूप से पीड़ित और समाज के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए। अपराध की गंभीरता और सजा के मध्य उचित अनुपात रखना चाहिए। सजा की अपर्याप्ता से पीड़ित और समुदाय को बडे़ पैमाने पर नुकसान पड़ सकता है।