16 साल की उम्र मे हुई शादी रद्द के दिए कोर्ट की शरण, सरकार को नोटिस जारी

Dr. CHETAN THATHERA
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नई दिल्ली / दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की अपनी शादी को निरस्त करने की मांग पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। महिला का कहना है कि उसकी शादी 16 साल की उम्र में हुई थी, जो गैरकानूनी है।

महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि वह जब 16 साल की थी तो बिना उसकी मर्जी के शादी कर दी गई थी। जिसके साथ उसकी शादी की गई थी, उसके साथ वह न तो कभी रही और न ही उसकी शादी पूरी हुई। महिला ने ग्रेजुएशन कर लिया है और आगे वह पढ़ना चाहती है।

याचिका में कहा गया है कि किसी लड़की की शादी करने की न्यूनतम उम्र 18 है, ऐसे में उसकी शादी को गैरकानूनी करार दिया जाए। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली में होने वाले बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित करने का दिशानिर्देश दिल्ली सरकार को जारी किया जाए। याचिका में महिला ने अपने पति और ससुराल वालों से खुद की सुरक्षा की मांग की है।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम