नई दिल्ली / दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की अपनी शादी को निरस्त करने की मांग पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। महिला का कहना है कि उसकी शादी 16 साल की उम्र में हुई थी, जो गैरकानूनी है।
महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि वह जब 16 साल की थी तो बिना उसकी मर्जी के शादी कर दी गई थी। जिसके साथ उसकी शादी की गई थी, उसके साथ वह न तो कभी रही और न ही उसकी शादी पूरी हुई। महिला ने ग्रेजुएशन कर लिया है और आगे वह पढ़ना चाहती है।
याचिका में कहा गया है कि किसी लड़की की शादी करने की न्यूनतम उम्र 18 है, ऐसे में उसकी शादी को गैरकानूनी करार दिया जाए। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली में होने वाले बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित करने का दिशानिर्देश दिल्ली सरकार को जारी किया जाए। याचिका में महिला ने अपने पति और ससुराल वालों से खुद की सुरक्षा की मांग की है।