भरतपुर(राजेन्द्र जती)। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 3 की न्यायाधीश मीना अवस्थी ने हत्या के मामले में सुनाये अहम फैसले में रोशन नामक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि इसमें छगन को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है।
अपर लोक अभियोजक गोविन्दसिंह डागुर ने बताया कि 9 सितम्बर 2015 को होती पुत्र सोना कोली निवासी सुनारी ने चिकसाना थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नि बेटे के साथ ठंडी सडक भरतपुर में रहती है। 8 सितम्बर 15 को 5 बजे सुनारी गांव में सूचना मिली कि मेरा पुत्र कृष्णा खत्म हो गया है जिस पर सरकारी आरबीएम हाॅस्पीटल पहुंचने पर उसका पुत्र मृत मिला जिसकी हत्या धारदार हथियार से की गई थी।
उसके पुत्र कृष्णा की हत्या उसकी पत्नि के भतीजे विजय, चरन, रोशन, छगन कोली निवासी ठंडी सडक ने सम्पत्ति के विवादको लेकर दरांत से हत्या कर दी है जिस पर पुलिस ने जांच करने के बाद न्यायालय में रोशन व छगन के विरुद्ध चार्जशीट पेश की। कोर्ट में सुनवाई में अभियोजन की ओर से 11 गवाह कराये गये एवं 21 दस्तावेज प्रदर्शित किये।
इस मामले में न्यायाधीक्ष ने मुलजिम रोशन को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है और 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्डन करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।