Jahazpur news(आजाद नेब) । कोविड-19 के संक्रमण फैलाव एवं रोकथाम के लिए आज उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत की अध्यक्षता में बैठक रखी गई।
उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत ने बताया कि व्यापार मंडल द्वारा दिए गए ज्ञापन पर बैठक आयोजित कर जन साधारण के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गाइडलाइन एवं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इसी क्रम में उपखंड क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे कोरोनावायरस के संक्रमित की संख्या में वर्तमान परिस्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर उपखंड के जन साधारण के स्वास्थ्य एवं मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोग शांति बनाए रखने की दृष्टि से उपखंड क्षेत्र में राजस्थान एपिडेमिक डिस्टेंस एक्ट 1957 के तहत आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।
जिसके अंतर्गत संक्रमण ज्यादा ने फैले इसके लिए दुकाने सुबह 9 बजे से 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं( मेडिकल, डेरी,पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी) को छोड़कर बंद रहेंगीं।
क्षेत्र में संचालित फास्ट फूड कचोरी, समोसा, चाय की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य दुकानों पर बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी टैक एंड अवे नियम लागू रहेगा। सभी दुकानदार एवं व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की करना आवश्यक होगा, साथ ही सभी दुकानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध रखेगें।
प्रशासन की बिना सूचना दिए कोई भी शादी समारोह या अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। पान गुटखा तंबाकू विक्रेता के दुकान के आस पास कोई भी व्यक्ति थूखे पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जाएगा।
बैठक में पुलिस उपाधीक्षक देशराज गुर्जर, थाना अधिकारी हरीश सांखला, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तेजभान सिंह मीणा सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।