Haryana में death certificate के लिए कैसे आवेदन करें ?

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जन्म प्रमाण पत्र की तरह की मृत्यु प्रमाण पत्र भी काफी अहम दस्तावेज है. जिसकी काफी बार हमें जरूरत पड़ती है। जैसे- किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए या अन्य किसी कारण से. लेकिन पहले इसके लिए हमें अनेंक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

लेकिन हरियाणा में अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र का दस्तावेज बनवाना है, तो उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज-

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्नी, पति या परिवार और परिजन द्वारा ही किया जा सकता है. जब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है तो आवेदन के लिए कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है।

जिनके बिना मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है. इन दस्तावेजों में मृत व्यक्ति के दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और स्थानीय पते के द्स्तावेज की कॉपी आपको आवेदन के साथ लगानी होती है. इसके साथ ही आवेदक का मृत व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता है और उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करानी होती है।

अगर व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में हुई है तो उसकी रिपोर्ट परिजनो को नहीं अस्पातल को बतानी होगी. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृत्यु होने के 21 दिनो के भीतर ही आवेदन करना जरूरी होता है।

कहां कर सकते हैं आवेदन-

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप इस (https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login ) वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आपको साइन अप कर अपना एकाउंट बनाना होगा।

इसके बाद जो प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, उसका चुनाव कर पूछी गई जानकारी देनी होगी. इसके बाद इस पेज का प्रिंट निकालना होगा, जिसको निकाले गए प्रिंट पेज पर सबसे नीचे रजिस्ट्रार का ऑफिस का पता दिया गया होगा। आपको यह प्रिंट खुद जा कर दिए गए पते पर जमा करना होगा या नजदीक के किसी  सीएसी सैंटर से संपर्क कर सकते हैं।

जब आप आवेदन कर देते हैं, तो प्रमाण पत्र से जुड़ा अर्ल्ट ईमेल आईडी पर मिलता रहेगा अगर आप चाहें तो साइट पर लॉगइन करके भी स्टेट्स चेक कर सकते हैं, या फिर साइट पर एप्लिकेशन नंबर के जरिए भी स्टेटस चेक किया जा सकता है।

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