Jaipur News / Dainik reporter: हाईंकोर्ट (High Court )ने एक मामले में राज्य सरकार (State government ) की ओर से एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने में देरी करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए का हर्जाना (Damages) लगाया है।
अदालत ने हर्जाना राशि अपील दायर करने में देरी करने वाले जिम्मेदार अफसर से वसूलने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने दोषी अफसर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा की बार-बार देखने में आता है कि एकलपीठ की ओर से सरकारी वकील की उपस्थिति में फैसला दिया जाता है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध तय अवधि के बाद अपील दायर करती है।