जहाजपुर (आज़ाद नेब) शाहपुरा रोड कृष्णा नगर (Krishna Nagar) में पालिका से बिना अनुमति लिए भूखंडों पर आवाज से निर्माण करने पर पालिका ईओ ने 11 जनों को नोटिस (notice) थमाया।
नगर पालिका ईओ सुरेंद्र मीणा ने बताया कि बिना निर्माण स्वीकृत (construction without approval) लिए भवन निर्माण करवाने पर नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 की अवहेलना है।
निर्माण कार्य को बंद कर 30 दिनों के भीतर निर्माण स्वीकृति प्राप्त करें अन्यथा पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही अमल में ली जाएगी।