अधिवक्ता से धोखाधड़ी में सीआईडी क्राइम ब्रांच ने भीलवाड़ा एसपी को दिए जांच के आदेश

liyaquat Ali
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Bhilwara News / Dainik reporter (मूलचन्द पेसवानी ): उपनगर पुर के अधिवक्ता मंजूर मोहम्मद डायर (Advocate Manzoor Mohammad Dyer) द्वारा पत्नी (Wife)व ससुराल (Laws house) वालों पर

धोखाधड़ी के मामले में सीआईडी क्राइम ब्रांच (CID Crime Branch) ने भीलवाड़ा एसपी हरेंद्र महावर (Bhilwara SP Harendra Mahawar) को जांच के आदेश दिए हैं।

पुर के अधिवक्ता मंजूर मोहम्मद डायर ने अपनी पत्नी रौनक, ससुर जाकिर हुसैन, साला सादिक उर्फ कौशर, रमजान खताई

निवासी बरल व अन्य आरोपियों के खिलाफ 18 अक्टूबर 2019 को पुर थाने में धोखाधड़ी से पांच लाख रुपए ले जाने

के आरोप में मामला दर्ज कराया था। पुर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर अधिवक्ता ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को

रिपोर्ट देकर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रुपए बरामदगी की मांग की। इस पर जयपुर सीआईडी क्राइम ब्रांच ने पत्र जारी

कर संबंधित मामले की जांच भीलवाड़ा एसपी को अपने स्तर पर निस्तारण करनेके आदेश दिए हैं। इस मामले में आज अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की है।

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