Bhilwara News / Dainik Reporter(मूलचन्द पेसवानी) : भीलवाड़ा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र भट्ट (Bhilwara District Collector
and District Magistrate Rajendra Bhatt) ने आदेश जारी कर शुक्रवार मध्य रात्रि से जिले में धारा 144 लागू (Section 144 applied) की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार धारा 144 के प्रावधानों के अनुसार जिले में बिना अनुमति सभा आयोजन, अनावश्यक भीड़ जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। इस
दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी। कोई भी नागरिक पटाखे नहीं चलाएगा और ना ही सार्वजनिक स्थानों पर लोग जमा होंगे। जिले भर में
धारदार हथियारों के प्रदर्शन, लेकर चलने पर रोक रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगें।