जहाजपुर (आज़ाद नेब) मानसूनी बरसात के प्रारम्भ होते ही तहसील कार्यालय में अतिक्रमण एवं रास्ते अवरुद्ध करने की शिकायतों में वृद्धि हो गयी थी। शिकायतों पर गौर करते हुए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकंन सिंह शेखावत ने समस्त भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारियों को परिवादियों की समस्याएं शीघ्र निस्तारित करने हेतु निर्देश दिये थे।
14 जुलाई को ग्राम पंचायत धौड़ के ग्राम टोला में रास्ता अवरुद्ध करने का मामला तहसीलदार के संज्ञान में संबंधित पटवारी हल्का द्वारा लाया गया। भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 में प्रकरण दर्ज किये जा कर गत वर्ष रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया था। ओर अतिक्रमियों ने भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के शपथ पत्र भी न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए थे।
बावजूद इसके इस वर्ष भी पुनः गैर मुमकिन राजकीय रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया। प्रकरण भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 ( 3 ) में दर्ज किया जाकर अतिक्रमियों को न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित किया जाकर 3-3 माह का सिविल कारावास की सजा मुकर्रर की गयी है।
जिन अतिक्रमियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। उनमें ग्राम टोला निवासी किशनलाल पिता फूम्बाराम मीणा, नीमराज पिता रामकुंवार व सुरेन्द्र पिता कैलाश मीणा, सोहन पिता जगन्नाथ, प्रेमा पिता कालु मीणा है।