टोंक। परिवहन विभाग द्वारा व्यावसायिक भार वाहनों के 15 मार्च को कर जमा नहीं करने वाले वाहनों के विरूद्ध विशेष चैकिंग एवं सीज की कार्यवाही की जा रही है।
जिला परिवहन अधिकारी ने कहा कि वाहन स्वामी वाहन को सीज की कार्यवाही से बचाने के लिए कर संग्रहण केंद्र पर कर जमा कराएं। उन्होंने बताया कि ई-रवन्ना चालानों पर 95 प्रतिशत से अधिक की छूट प्रदान की जा रही है।
साथ ही, वाहन स्वामी एमनेस्टी योजना 2023 का लाभ उठाकर दिसंबर 2022 तक बकाया कर पर शत प्रतिशत पेनल्टी व ब्याज की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि वाहन डीलरों द्वारा वाहन की डिलीवरी से पूर्व वाहन का देेय कर जमा नहीं कराने पर उनके विरुद्ध 91(2ठ) के तहत कार्यवाही की जाएगी।