नई दिल्ली/ अब रेलवे मंत्रालय ने भी ट्रेनों में सामान अर्थात लगेज की सीमा हवाई जहाज की तरह निर्धारित करती है इससे अधिक लगे ट्रेन में यात्रा करने के दौरान ले जाने पर उत्तरी के 4 यात्री को देना पड़ेगा और अतिरिक्त की लगेज ले जाने की स्वीकृति भी लेनी होगी अगर बिना स्वीकृति के अतिरिक्त लगेज यात्रा के दौरान पाया जाता है तो उस यात्री से 6 गुना जुर्माना राशि वसूली जा सकती है ।
भारतीय रेलवे ने ट्रेन में अब लगैज ले जाने के निए नियम बना दिए हैं । भारतीय रेलवे की सहयोगी इकाई IRCTC के अनुसार ट्रेन में अब हवाई जहाज की तरह एक्स्ट्रा लगैज ले जाने पर चार्ज वसूला जाएगा और अगर आप बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, तब आपको जुर्माने के रूप में लगैज की सामान्य दर का छह गुना अधिक भुगतान करना होगा । लगैज के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपए है ।।
अगर आप अपना सामान उसी ट्रेन से ले जाना चाहते हैं, जिसमें आप सफर कर रहे हैं तब आपको अपने बुकिंग स्टेशन से ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले लगैज ऑफिस में जाकर सामान बुक कराना होगा आप अपना टिकट बुक करते समय भी अपने सामान की एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं। IRCTC ने यह साफ किया है कि अगर लगैज को ठीक और सुरक्षित ढंग से पैक नहीं किया गया होगा, तो उसकी बुकिंग नहीं की जाएगी। नए लगैज नियम लागू करने के बाद रेल मंत्रालय ने सभी यात्रियों से अपने साथ कम सामान लेकर चलने का आग्रह किया है ।
रेल मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई यात्री यात्रा के दौरान या स्टेशन पर फ्री सीमा से अधिक अनबुक्ड या आंशिक बुक्ड लगैज के साथ दिखाई पड़ता है, तो उससे फ्री लगैज के बाद अतिरिक्त अनबुक्ड लगैज पर लगैज स्कैल रेट का छह गुना ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा। भारतीय रेलवे ने यह कदम रेल यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया है क्योंकि कई बार अधिक सामान की वजह से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है।