ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप

Dr. CHETAN THATHERA
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नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप तय कर दिया है। स्पेशल जज विकास धूल ने इस मामले पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को करने का आदेश दिया।

27 फरवरी से चौटाला के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। 27 फरवरी को अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज होंगे। कोर्ट ने चौटाला के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया है। ईडी ने चौटाला की जब्त की गई संपत्तियों को लेकर पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था।

2019 को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया था। ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी।

चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं। इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 8 साल पहले 16 जनवरी, 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम