नुपूर शर्मा मामला- जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक, सभी मामले दिल्ली शिफ्ट

Dr. CHETAN THATHERA
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नई दिल्ली/ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर ढाई माह पूर्व 27 मई को एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान विवादित टिप्पणी कर विवादों में घिरी भाजपा की प्रखर पूर्व निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ी राहत प्रदान की है ।

नूपुर शर्मा के वकील ने नूपुर शर्मा की जान को खतरा बताते हुए उस बयान के बाद उनके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दर्ज मुकदमों को दिल्ली एक जगह शिफ्ट करने और जांच पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी ।

इस पर चली 2 माह की लंबी सुनवाई और कानूनी दांवपेच व जद्दोजहद के बाद आज हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला की स्पेशल बेंच ने नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी मामले अर्थात दर्ज सभी एफ आई आर(FIR ) को दिल्ली पुलिस को शिफ्ट करने के आदेश देने के साथ ही सभी मामलों में जांच पूरी होने तक नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है इसके अलावा न्यायालय में नूपुर को अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाने की अनुमति भी दे दी है।

विदित है की नूपुर शर्मा के बयान के बाद देशभर में बवाल मचा था और हिंसा हुई थी ।देश में ही नहीं मुस्लिम देशों ने भी इस बयान को लेकर विरोध जताया था । देशभर में बवाल और विरोध के बाद भाजपा ने 5 जून को नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था । 1 जुलाई को तो सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को देश में भड़की हिंसा के लिए जिम्मेदार तक ठहरा दिया था और उनसे माफी मांगने तक भी कहा था ।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम