अब सरकारी कार्यालयों में निजी उपयोग के लिए मोबाइल पर बात पर प्रतिबंध

Now ban on talking on mobile for personal use in government offices

चेन्नई / मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने मंगलवार (15 मार्च) को कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु सरकार को इस संबंध में नियम बनाने को कहा है।

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वह राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की इजाजत ना दें, और इसको लेकर एक नया नियम बनाकर आदेश पारित करें।