सोना खरीदने-बेचने के लिए 1 जून से नये नियम लागू

Dr. CHETAN THATHERA
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नई दिल्ली / लोगों को सोने की शुद्धता का पता नहीं होता है, जिसका फायदा उठाकर ज्वैलर्स ग्राहकों को बिना हॉलमार्क वाला कम कैरेट वाला सोना या अशुद्ध सोना थमा देते हैं, जो कुछ दिनों बाद खराब होने लगता है। वहीं, जब आप उस सोने को वापस करने या बदलने जाते हैं, तो ग्राहक उसका कम रेट मिलता है। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने हॉलमार्किंग का नया नियम बनाया।

इस साल 1 जून से इसका दूसरा चरण लागू हो जाएगा। देश के 256 जिलों में इसका पहला चरण 23 जून 2021 को लागू किया गया था। इसके लागू होने के बाद ज्वैलर्स बिना हॉलमार्क वाला सोना नहीं बेच सकेंगे।

भारतीय मानक ब्यूरो ने 4 अप्रैल 2022 को एक नोटीफिकेशन के माध्यम से यह घोषणा की थी। विदित है कि अब तक 6 शुद्धता श्रेणियों 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट के लिए सोने की हॉलमार्किंग की अनुमति थी। इस प्रकार अन्य शुद्धता (21KT या 19KT) के सोने के आभूषणों को बेचने से पहले हॉलमार्क करना अनिवार्य नहीं था। हालांकि, यह नियम 1 जून से बदल जाएगा। अब ज्वैलर्स बगैर हॉलमार्क वाला सोना नहीं बेच सकेंगे।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम