हवाई अड्डे के रनवे के रास्ते में खतरा बन सकती 48 इमारतें गिराएं, कलेक्टर जिम्मेदार- हाईकोर्ट

Dr. CHETAN THATHERA
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मुंबई/ महाराष्ट्र के मुम्बई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्ढे के आसपास हवाई अड्डे रनवे मे खतरा बन सकती 48 इमारतोः को गिराने के आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाईके दौरान दिए । हाईकोर्ट ने इन इमारते के लिए संबंधित कलेक्टरों को जिम्मेदार ठहराया है । हाईकोर्ट ने साथ ही आदेश मे इन सभी 48 इमारतो की बिना किसी समझौते के इनके खिलाफ कार्रवाई कलने के आदेश दिए है ।

 बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के रास्ते में आ रही 48 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस इमारत की ऊंचाई के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को जिम्मेदार ठहराया है और बिना किसी समझौता के इन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के पास 48 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की पीठ अधिवक्ता यशवंत शेनॉय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शहर के हवाईअड्डा क्षेत्र में निर्धारित ऊंचाई सीमा से अधिक के भवनों के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

शेनॉय ने तर्क दिया कि ये इमारतें मुंबई हवाई अड्डे पर टेक-ऑफ और लैंडिंग के दौरान विमान के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं और एक दिन किसी अप्रिय घटना का कारण बन सकती हैं। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम से इस मुद्दे पर की गई कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस पर सीजे दत्ता ने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में अजय देवगन स्टारर हिंदी फिल्म ‘रनवे 34’ देखी। “मैंने ‘रनवे 34’ फिल्म देखी। कुछ भी पायलट पर निर्भर नहीं करता है। सब कुछ हवाई यातायात नियंत्रण पर निर्भर करता है, उन्होंने कहा। “पायलट लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए तैयार है। यह बाहरी तापमान और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। अगर इधर-उधर गलती हुई तो कुछ भी हो सकता

अदालत ने जिला कलेक्टर को हवाई अड्डे और रनवे के बीच सुरक्षा से समझौता नहीं करने और ऐसी इमारतों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया । कोर्ट ने आदेश दिया कि जो इमारत ऊंची है उसकी ऊंचाई कम की जाए।

उड्डयन में सब कुछ हवाई यातायात नियंत्रण पर निर्भर करता है और गलतियों से कुछ भी हो सकता है,बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यह बात कही थी। अदालत ने यह आदेश मुंबई हवाईअड्डे के पास ऊंची इमारतों से विमानों को खतरे की पृष्ठभूमि में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम